नो मास्क नो सर्विस के साथ करना होगा कोरोना नियमों का पालन....

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला कुल्लू में रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा।

नो मास्क नो सर्विस के साथ  करना होगा कोरोना नियमों का पालन....

यंगवार्ता न्यूज़ - कुल्लू   01-02-2022

उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला कुल्लू में रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही नो मास्क नो सर्विस नियम भी जारी रहेगा। सभी तथा 9वीं से 12वीं कक्षाएं 3 फरवरी, 2022 से आरंभ हो जाएंगी। सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे।

आशुतोष गर्ग ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के छः दिन शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। ज़िम और क्लब कोविड़ प्रोटोकॉल के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

सभी सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 300 तथा आंतरिक स्थलों में 100 लोगों अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। दुकानें सामान्य तौर पर ही खुलेंगी और बन्द होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलम्बित रहेगा।