नाबालिक छात्रा से अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक को पांच साल का कारावास के साथ पचास हजार जुर्माने की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर स्थित रामुपर (पोक्सो कोर्ट) की अदातल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रविंद्र देव पुत्र चमन देव पता गांव निरमंड तहसील निरमंड जिला कुल्लू उम्र 50 वर्ष को नाबालिक लड़की के साथ स्कूल में अशलील हरकत करने के आरोप में पांच साल कारावास

नाबालिक छात्रा से अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक को पांच साल का कारावास के साथ पचास हजार जुर्माने की सजा
 
यंगवार्ता न्यूज़ - रामपुर  23-06-2022
 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर स्थित रामुपर (पोक्सो कोर्ट) की अदातल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए रविंद्र देव पुत्र चमन देव पता गांव निरमंड तहसील निरमंड जिला कुल्लू उम्र 50 वर्ष को नाबालिक लड़की के साथ स्कूल में अशलील हरकत करने के आरोप में पांच साल कारावास व 50,0 00 जुर्माने की सज़ा सुनाई। 
 
 
मामला वर्ष 2018 का था। पीड़िता आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसी स्कूल का प्राइमरी का मुख्याध्यापक रविद्रं देव था। दो जुलाई 2018 को दोपहर के समय पीड़िता जब अपनी सहेली के साथ लाईब्रेरी में किताबें लेने गई और जब किताबें लेकर अलमीरा को बंद करके पीछे मुड़ी तो आरोपी उसके पीछे खड़ा था तथा आरोपी ने पीड़िता को उसकी पीठ पर हाथ से सहलाना शुरू किया और उसकी छाती को हाथों से छुआ।
 
 
यह देखकर पीड़िता दंग रह गई और वहां से भाग गई। इस घटना के बारे में उसने उसी स्कूल की अध्यापिका को बताया जिस पर अध्यापिका ने उसे यह घटना अपने माता-पिता को बताने के लिए कहा। घर आकर पीड़िता ने यह घटना अपनी माता को बताई। 
 
 
उसके पिता ने पुलिस को इस संदर्भ में अवगत करवाया जिस पर थाना निरमंड में धारा 354 आईपीसी और सेक्शन 10 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की छान-बीन सब-इंस्पेक्टर धर्म सिंह द्वारा अमल में लाई गई। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में पेश किया गया। 
 
 
पैरवी के दौरान कुल 09 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। सभी गवाहों के बयानात व अन्य कड़ियों को जोड़ने के आधार पर रविंद्र देव को नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाया गया और उसे 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा की गई।