यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 17-04-2023
आखिरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को लेकर आज कड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई कि हिमाचल प्रदेश में अब पहली अप्रैल से एनपीएस का शेयर नहीं कटेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन को बहाल कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो एनपीएस का शेयर केंद्र को दिया जाता था अब वह रोक दिया गया है। पहली अप्रैल के बाद हिमाचल प्रदेश में एनपीएस का शेयर नहीं कटेगा बाकायदा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कटने वाले शेयर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। साथ ही एनपीएस का पैसा जो केंद्र सरकार के पीएफआरडीए के तहत जमा होता है इस फंड को भी वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को देने की बात कही गई है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्तासीन होने से पहले 10 गारंटी गई थी जिसमें पहली गारंटी हिमाचल प्रदेश के करीब 1. 36 लाख कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने की बात कही गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है जिसमें साफ लिखा गया है कि पहली अप्रैल से केंद्र को जाने वाला एनपीएस का शेयर बंद कर दिया गया है।
अब कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली की एसओपी भी जारी होगी। बताते हैं कि कर्मचारियों को सरकार ने दोनों में से एक विकल्प चुनने का प्रावधान रखा है। आपको बता दें कि एनपीएस के तहत कर्मचारी का 10 प्रतिशत का शेयर कटता था , जबकि 14 प्रतिशत का शेयर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता था , लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एनपीएस के शेयर पर रोक लगा दी गई है।