14 दिनों की होम क्वारंटाइन से पहले व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया, तो होगी कार्यवाही : डीएम

14 दिनों की होम क्वारंटाइन से पहले व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया, तो होगी कार्यवाही : डीएम

रेड जोन से जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टैस्ट करवाना होगा अनिवार्य

क्वारंटाइन व्यक्तियांे को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगे नोडल अधिकारी

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 09-05-2020

जिला सिरमौर में राज्य के बाहर से और अन्य जिलों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को उसी दिन से ही परिवार सहित 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा।

यदि इस अवधि से पहले क्वारंटाइन किया व्यक्ति बाहर घूमता पाया गया और प्रशासन द्धारा जारी आदेशों की अवलेना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानुनी कार्रवाही की जाएगी।

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144(1)(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए।

उन्होंने बताया कि 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को घर से बाहर जाने की अनुमति नही होगीं तथा होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिसमे दवाईयां, दुध, खाने पीने का सामान प्रशासन द्वारा उसके घर द्वार तक पहुंचाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 14 दिनों की होम क्वारंटाइन अवधि से पहले बाहर घूमता पाया गया तो उस व्यक्ति को परिवार सहित 14 दिनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा केन्द्र में भेजा जाएगा और उस व्यक्ति के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों के रेड जोन से आए जिला में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टैस्ट करवाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त होम क्वारटाइन किए गए सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतू मोबाईल ऐप डाउनलोड कर एक्डीवेट करना होगा।

उन्होंने बताया कि होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत क्षेत्र में सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधानों को नोडल अधिकारी बनाया गया है जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी हेल्प लाइन नंबर स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अधिकारी जिला के सभी प्रवेश द्वार जिनमे कालाअंब, यमुना घाट, बहराल(पांवटा साहिब), मीनस (शिलाई) और मेहल प्रीत नगर (पच्छाद) में कर्मचारी रखना सुनिश्चित करेंगे जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा इक्कठा कर संबंधित एसडीएम, बीडीओ, पंचायत प्रधान को तुरन्त सूचित करेंगे ताकि उस व्यक्ति के घर पहुंचने से पहले क्वरंटाइन करने की सभी तैयारी पूरी की जा सके।