इस सत्र से एचपीयू में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

इस सत्र से एचपीयू में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

फॉर्म भरते वक्त लगाना होगा बीपीएल का प्रमाण पत्र

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    07-09-2020

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इस सत्र से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर (इडब्ल्यूएस) काे प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से एचपीयू काे अधिसूचना भेजी गई थी। 

जिसे अब लागू कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के तहत आने वाले वीकर सेक्शन के लिए इस नियम काे इस बार हाेने वाली प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है।

खास बात ये है कि इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियाें काे कोई अतिरिक्त प्रमाणपत्र बनाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के दौरान उन्हें सिर्फ बीपीएल प्रमाण पत्र ही देना हाेगा। 

आरक्षण की इस श्रेणी में अगर किसी विषय की सीट खाली रहती है ताे उसे सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा। यानी इसकाे बैकलॉग नहीं बनेगा। एचपीयू के वीसी प्राे. सिकंदर कुमार का कहना है कि जाे सरकार की ओर से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके तहत ही एचपीयू में प्रवेश मिलेगा। 

जल्द ही नए सेशन में इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के सभी बीपीएल के अलावा उन गरीब अभ्यर्थियों को भी मिलेगा, जिनकी पारिवारिक आय चार लाख से कम है। 

इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि और शहरी क्षेत्र में पांच सौ वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।

एससी कैटेगरी के लिए 22 फीसदी आरक्षण मिलेगा, एसटी कैटेगरी के लिए 5 फीसदी आरक्षण की शर्त है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 15 फीसदी आरक्षण।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10 फीसदी आरक्षण।

सब कैटेगरी में वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में 15 फीसदी आरक्षण, सब कैटेगरी में शारीरिक दिव्यांग काे 5 फीसदी,सब कैटेगरी में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर काे दाे फीसदी, सब कैटेगरी में आईआरडीपी काे 15 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हैं।

वीकर सेक्शन में ही आरक्षण मिलेगा। संपन्न लाेगाें काे आरक्षण नहीं मिलेगा। घर या फ्लैट भी ढाई हजार वर्ग फुट से ज्यादा का होने पर नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा। 

इनकम टैक्स देने वाले, केंद्र व राज्य सरकार, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नियमित अथवा अनुबंध कर्मचारी के परिवार के सदस्य भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

अनारक्षित श्रेणी में भी आवेदन कर सकेंगे ईडब्ल्यूएस आवेदक कोई भी ईडब्ल्यूएस आवेदक अनारक्षित श्रेणी के तहत भी खाली सीटाें में आवेदन कर सकता है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस आवेदक आरक्षण व्यवस्था के बजाय अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होता है तो भी उसकी सीट को सामान्य श्रेणी के तहत ही माना जाएगा। 

ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट के लिए इस श्रेणी के अगले आवेदक पर विचार किया जाएगा। यूजीसी के भी हैं ये आदेश यूजीसी की अधिसूचना 278 राजपत्र में 5 मई 2016 को प्रकाशित हुई। 

यह यूजीसी विनियम 2016 के संबंध में है, उसके खंड 5.2.3 में प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटियाें की सीटाें में प्रवेश के समय राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आरक्षण नीति अनुपालन किया जाए। ऐसे में अब एचपीयू प्रशासन ने इस नियम काे लागू करने में किसी तरह की काेई काेताही नहीं बरती हैं।