प्रदेश हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए दी गई सभी वैध अनुमतियों पर लगी रोक हटाई 

प्रदेश हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए दी गई सभी वैध अनुमतियों पर लगी रोक हटाई 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   06-08-2021

प्रदेश हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए दी गई सभी वैध अनुमतियों पर लगाई रोक हटा दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अपने पिछले आदेशो में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। 

कोर्ट ने हालांकि निर्देश दिया कि कोई भी पेड़ और किसी पेड़ की एक भी शाखा को बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी भी परिस्थिति में नहीं काटा जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर ये आदेश पारित किए। 

जिसके तहत याचिकाकर्ता ने एमसी के अधिकार क्षेत्र में स्वस्थ हरे पेड़ों की अवैध कटाई व वन संरक्षण अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित निर्देशों के उल्लंघन के मुद्दे को उजागर किया है। 

कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि जब तक कानून में ऐसा करने की वैध अनुमति न हो, तब तक वह किसी भी तरह से पेड़ों को न काटें। कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए रखा है।