रोहनाट उप तहसील की रास्त, नैनीधार, द्राबील, नौहराधार व संगडाह के कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित

रोहनाट उप तहसील की रास्त, नैनीधार, द्राबील, नौहराधार व संगडाह के कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   15-09-2020

जिला सिरमौर के उप तहसील रोहनाट की रास्त, नैनीधार, द्राबील ग्राम पंचायतों व संगडाह, नौहराधार के कुछ पंचायतों  में कोरोना पॉजीटीव मामले  आने के बाद रोहनाट की ग्राम पंचायत रास्त में रोहनाट से शिलाई की ओर जाने वाली सड़क के नीचे राजकीय प्राथमिक पाठशाला के सामने छज्जु राम का घर व बस स्टॉप के पास हुंकुम सिंह का घर तथा ग्राम पंचायत नैनीधार में नरायण सिंह के घर से करासु राम व भीषण सिंह के घर के क्षेत्र, ग्राम पचंायत द्राबील के टापरा  गांव में स्थित गुलाब सिंह के घर के क्षेत्र को कन्टेनमें जोन घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नौहराधार ग्राम नौहरा में  गुलाबों सुपुत्र मिछिया का घर व ग्राम पंचायत गवाही की ग्राम निहोग में उजागर सिंह सुपुत्र चेत राम के घर के क्षेत्र तथा संगडाह की ग्राम पंचायत गनोग की ग्राम लवाली-दवारी में गोपाल सिंह के घर को कन्टेनमें जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत रास्त के शिलाई रोहनाट लींक रोड़ के विभाजन से बखहाल खड्ड रोहनाट बाजार तक, ग्राम पंचायत नैनीधार के समस्त धराइना गांव का क्षेत्र व समस्त टापरा गांव के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया किया गया है।

आवश्यक सेवाए प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशा का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी ।

यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। 

सील किए गए क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।