जिला में सोमवार से शुक्रवार सायं 6.30 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें: डीसी
एसओपी की पालना को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी किए प्राधिकृत
यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 11-01-2022
नो मास्क नो सर्विस के नियम का सभी दुकानदारों/व्यवसायिक संस्थानों/व्यापार मंडलों द्वारा कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों/बाजारों में आने वाले ग्राहकों/व्यक्तियों के सैनेटाईज़र की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा फेस मास्क पहन्ना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
राघव शर्मा ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना के बारे निरीक्षण करने और दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा संचालन केन्द्र में प्रस्तुत करने को लेकर निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारियों को प्राधिकृत करनें के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
डीसी ने बताया कि बसों के निरीक्षण के लिए आरटीओ ऊना, होटल, रैस्त्रां व ढाबों के निरीक्षण के लिए डीएफएससी ऊना, औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण के लिए जीएमडीआईसी, बस अड्डों के निरीक्षण के लिए आरएम एचआरटीसी, स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा उपनिदेशकों, काॅलेजों व होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपनिदेशक निरीक्षण ऊना, को निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि समस्त एसडीएम और संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक व खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों व आयोजनों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है।