यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 22-06-2022
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सिरमौर डा. अबीरा बासु ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मुजरिमों राजू धरती पुत्र धन बहादुर, शंकर थापा पुत्र कमल थापा, नवीन पुत्र नैन बहादुर निवासी विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड व बिशन सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सास्किर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना प्रत्येक को अदा करने के आदेश दिए।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को छह छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायवादी प्रशांत सिंह ने बताया कि 11 जुलाई 2016 को दोपहर लगभग 2:15 बजे कालाअंब थाना की टीम ने एचपी 10बी 1117 नम्बर वाले एक ट्रक को रोका।
तलाशी के दौरान ट्रक में सवार इन मुजरिमों के कब्जे से 2.724 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। प्रशांत सिंह ने बताया कि बाद में पुलिस टीम ने सभी मुजरिमों के खिलाफ थाना कालाअंब में एफआइआर दर्ज करवाई।
पुलिस जांच पूरी होने के बाद मुजरिमों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 व 29 के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। प्रशांत सिंह ने बताया सबूतों के आधार पर यह सामने आया कि सभी मुजरिमों ने आपराधिक साजिश के तहत ट्रक में 2.724 किलोग्राम अफीम की खेप तस्करी करके एनडीपीएस एक्ट की उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध किया है।
प्रशांत सिंह ने बताया सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुजरिमों को सजा सुनाई।