आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दी जाये सुरक्षा किट : हाई कोर्ट

आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दी जाये सुरक्षा किट : हाई कोर्ट

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला   02-05-2020

हाई कोर्ट ने भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 108 व 102 जैसी आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया करवाने के आदेश पारित किए गए हैं। 

मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 108 व 102 एंबुलेंस कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। 

याचिकाकर्ता के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते 108 व 102 एंबुलेंस में कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार व संस्थान द्वारा व्यक्तिगत किट सुरक्षा मुहैया नही ंकरवाई है, जबकि एंबुलेंस कर्मियों को 24 घंटे में काम करना पड़ता है। 

हालांकि संस्था द्वारा कुछ एक एंबुलेंस में केवल दो किटें उपलब्ध करवाई हैं, जो कि कर्मियों संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।

सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने न्यायालय को बताया कि भारत सरकार  व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य ने सभी कदम उठाए हैं। 

जबकि जीवीके-ईएमआरआई की ओर से बताया गया कि कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की जा रही हैं। मामले पर सुनवाई अब आठ मई को होगी।