हिमाचल में दिवाली पर चार नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे पटाखे
हिमाचल में दिवाली पर चार नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी ,......
यंगवार्ता न्यूज़ -शिमला 31-10-2021
हिमाचल में दिवाली पर चार नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग भी मांगा है।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि इस समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही प्रयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्तूबर, 2018 और 31 अक्तूबर, 2018 के आदेश में रिट याचिका संख्या 728 ऑफ 2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ और संबंधित मामलों में ये आदेश जारी किए हैं।
पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने आदेश में निर्देश पारित किया है कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जाएं और पटाखों के उपयोग और फोडऩे के समय को त्योहारों के दौरान दो घंटे प्रतिबंधित किया जाए। जैसे दिवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि।
ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पैटर्न पर हैं, जिसे अब मध्यम प्रदूषित या निचले क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। कोर्ट ने संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों और संबंधित हितधारक विभागों को निर्देश जारी किया है कि इन तय दिनों और समय में निर्दिष्ट समय पर बहुत कम अवधि के लिए केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाएगी।