आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में नो एंट्री , आदेश जारी 

उत्तराखंड मे दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में नो एंट्री , आदेश जारी 

यंगवार्ता न्यूज़ - देहरादून   30-12-2021


उत्तराखंड मे दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके लोगों को इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।

जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है।

सर्दी-जुकाम के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं तो उस परिवार के सभी सदस्यों की कोविड जांच जरूर कराई जाए। उन्हें कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए।

सार्वजनिक स्थानों पर जाने से मना किया जाए। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बाल रोग विशेषज्ञों से कहा कि वह अपनी नियमित ओपीडी के माध्यम से माता-पिता को ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान व सतर्क रहने के बारे में बताएं।