यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 16-09-2021
विशेष न्यायधीश सिरमौर स्थित नाहन आरके चौधरी की अदालत ने आरोपी बद्रीनाथ उर्फ़ बद्रीदत्त उर्फ़ बद्री को 42 महीने की कठोर कारावास व 5 हज़ार रुपये जुर्माना धारा 8 और पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा धारा 354 बी आईपीसी के तहत दोषी को तीन साल का साधारण कारावास व ढाई हज़ार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने दोनों सज़ाएँ साथ -साथ चलने के आदेश दिए है। मुक़दमे के तथ्य इस प्रकार हैं कि एक समाज सेविका की दरख्वास्त पर 18 जून 2018 को पुलिस थाना राजगढ़ में मामला दर्ज हुआ था की जब वह एक स्कूल के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे दो स्कूली छात्राएं मिली।
जब वह उन स्कूली छात्राओं से बात कर रही थी तो उस समाज सेविका ने उन बच्चिओं को कुछ डरी हुई व कुछ सेहमी हुई पाया और जब समाज सेविका ने उन बच्चिओं से इस बारे पूछा तो उन स्कूली छात्राओं ने बताया की उनके माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद वे अपने फूफा दोषी बद्रीनाथ उर्फ़ बद्रीदत्त उर्फ़ बद्री के साथ उनके गांव में रहती थी तथा उनके फूफा दोषी बद्रीनाथ एक बची के साथ गलत काम करता था और उस बच्ची की छाती को हाथ लगता था।
पुलिस थाना राजगढ़ में छानबीन के बाद दोषि के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था तथा अभियोग पक्ष ने माननीय विशेष अदालत सिरमौर में 18 गवाह पेश किये। मामले की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी एम के शर्मा व वर्तमान जिला न्यायवादी बीऐन शांडिल ने की।