यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 09-01-2022
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने नाहन तहसील के गांव भालोगांव स्थित शिशुपाल के घर को कोरोना संक्रमित मामले आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार, गांव भालोगांव स्थित राम सिंह के घर को बफर जोन घोषित किया गया है। आज यहाँ जारी आदेशानुसार शिशुपाल के घर में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और आपदा की स्थिति को छोड़कर उन्हें घर में ही रहना होगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः रोक रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
खण्ड विकास अधिकारी, नाहन द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।