पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न फसलों का बीमा

सोलन जिला में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न फसलों का बीमा किया जा रहा है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न फसलों का बीमा
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यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  19-12-2021
 
सोलन जिला में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत विभिन्न फसलों का बीमा किया जा रहा है। यह जानकारी कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां दी।
 
प्रवक्ता ने कहा कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सोलन जिला के सोलन तथा कण्डाघाट विकास खण्ड में सेब तथा ऐड ऑन सेब, नालागढ़, धर्मपुर तथा कुनिहार विकास खण्ड में आम, सोलन, नालागढ़ तथा कुनिहार विकास खण्ड में सन्तरा, किन्नू जैसे सिट्रस फ्रूट, सोलन तथा कण्डाघाट विकास खण्ड में आलूबुखारा एवं आड़ू की फसलों का बीमा किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि कण्डाघाट, कुनिहार तथा धर्मपुर विकास खण्ड में अदरक, जिला के सभी विकास खण्डों में टमाटर व ज़िला के धर्मपुर विकास खण्ड में शिमला मिर्च की फसल को योजना के तहत शामिल किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि सोलन तथा कण्डाघाट विकास खण्ड में सेब तथा ऐड ऑन सेब की फसल का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर, 2021, नालागढ़, धर्मपुर तथा कुनिहार विकास खण्ड में आम की फसल का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 14 फरवरी, 2022, सोलन, नालागढ़ तथा कुनिहार विकास खण्ड में सन्तरा, किन्नू, नीम्बू जैसे सिट्रस फ्रूट की फसल का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 14 फरवरी, 2022, सोलन तथा कण्डाघाट विकास खण्ड में आलूबुखारा एवं आड़ू की फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2022 निर्धारित की गई है।
 
प्रवक्ता ने कहा कि ज़िला के धर्मपुर विकास खण्ड में शिमला मिर्च की फसल का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2022 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान इन फसलों का बीमा अपने समीप के लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए किसान जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजाई प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे अपने दस्तावेज लेकर लोकमित्र केंद्रों में जाएं अथवा ऑनलाइन पोर्टल  https://pmbfy.gov.in/ पर आवेदन करें।
 
उन्होंने कहा कि ऋणधारक किसान यदि इन योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहते तो संबंधित बैंक को इस बारे में अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा अन्यथा उनकी फसल का बीमा स्वतः हो जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि सेब की फसल के लिए कुल बीमित राशि 800 रुपए प्रति पेड़, ऐड ऑन सेब की फसल के लिए कुल बीमित राशि 260 रुपए प्रति पेड़, आम की फसल के लिए कुल बीमित राशि 620 रुपए प्रति पेड़, सिट्रस फलों के लिए कुल बीमित राशि 495 रुपए प्रति पेड़, आलूबुखारा के लिए कुल बीमित राशि 520 रुपए प्रति पेड़ तथा आड़ू के लिए कुल बीमित राशि 475 रुपए प्रति पेड़ निर्धारित की गई है।
 
किसानों को सेब की फसल के लिए 40 रुपए प्रति पेड़ की दर से, ऐड ऑन सेब के लिए 13 रुपए प्रति पेड़, आम के लिए 31 रुपए प्रति पेड़, सिट्रस फलों के लिए 24 रुपए 75 पैसे प्रति पेड़, आलूबुखारा के लिए 26 रुपए प्रति पेड़ तथा आडू़ के लिए 23 रुपए 75 पैसे प्रति पेड़ प्रीमियम देय होगा। उन्होंने कहा कि अदरक की फसल के लिए कुल बीमित राशि 01 लाख 50,000 रुपए प्रति हैक्टेयर, टमाटर की फसल के लिए कुल बीमित राशि 01 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर तथा शिमला मिर्च के लिए कुल बीमित राशि 40,000 रुपए प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है।
 
किसानों को अदरक की फसल के लिए 7500 रुपए प्रति हैक्टेयर, टमाटर की फसल के लिए 5000 रुपए प्रति हैक्टेयर तथा शिमला मिर्च की फसल के लिए 2000 रुपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देय होगा।  उन्होंने ज़िला के किसानां से आग्रह किया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत अपनी फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसलों का नुकसान होने पर बीमा कंपनियों से मुआवज़ा मिल सके। उन्होंने कहा कि बीमा करवाने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को चयनित किया गया है।
 
इस सम्बन्ध में निःशुल्क सहायता सेवा नम्बर 1800-116-515 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।