महिला अध्यापक ने 13 साल के छात्र से रचाई शादी,  सुहागरात के बाद क्या हुआ जानिए

महिला अध्यापक ने 13 साल के छात्र से रचाई शादी,  सुहागरात के बाद क्या हुआ जानिए

न्यूज़ एजेंसी - चंडीगढ़ 21-03-2021

पंजाब में जालंधर के एक स्कूल की एक महिला अध्यापक ने अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ जबरन शादी रचाने का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। शहर के बस्ती बावा खेल इलाके में हुई इस शादी को लेकर बताया जा रहा है कि महिला अध्यापक की शादी नहीं हो रही थी।

जिसके बाद वह पंडित के पास गई तो उसने बताया कि उस पर मांगलिक दोष है।जिसे दूर करने के लिए महिला अध्यापक ने यह पूरा खेल रचा था। वहीं स्टूडेंट के घरवालों की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 

परिवार के लोगों ने थाने में दी शिकायत के अनुसार, टीचर ने स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने के लिए 6 दिन तक अपने घर पर रखा और जिसकी अनुमति उसने घर से ली थी। परिवार का आर्थिक पक्ष कमजोर होने के कारण परिजनों ने मना नहीं किया। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्टूडेंट को 6 दिन तक जब महिला अध्यापक ने अपने घर पर रखा तो उस समय उससे सारी शादी की रस्में पूरी करवाई गई ।

जिसमें हल्दी-मेहंदी से लेकर सुहागरात तक का नाटक रचा गया। जिसके बाद महिला अध्यापक ने खुद ही चुडियां तोड़कर विधवा होने का नाटक भी किया। जिसके बाद एक शोक सभा भी रखी गई। शादी के इस पूरे खेल के बाद महिला अध्यापक ने स्टूडेंट को वापस घर भेज दिया गया।

बच्चे के घरवालों का आरोप है कि उससे टीचर और उसके परिवार वालों ने घर का काम भी करवाया। स्टूडेंट ने घर लौटने के बाद परिवार वालों को आपबीती सुनाई। बच्चे के साथ हुई आपबिती सुनकर परिजन भड़क गए और उन्होंने बस्ती बावा खेल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों के थानें में पहुंचने की जानकारी मिलने पर महिला अध्यापक और पंडित थाने में पहुंचे और मामला रफा-दफा करने की पेशकश की। जिसके बाद  परिजनों ने शिकायत वापस ले ली।

लेकिन इस बात की भनक जब उच्च अधिकारियों को लगी तो आनन-फानन में जांच के आदेश दिए गए। जालंधर के डीएसपी गुरमीत सिंह ने माना कि इस तरह की शादी हुई है और मामला पुलिस विभाग के संज्ञान में है।

उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच करवा रहे हैं क्योंकि घरवालों की सहमति के बिना बच्चे को गलत तरीके से घर में रोके रखना अपराध है, शादी भले ही प्रतीकात्मक हो लेकिन नाबालिग के साथ विवाह रचाना गैर कानूनी है।