रेणुका बांध प्रभावित 22 जुलाई तक कर सकते हैं दावे और आक्षेप : सुमित खिमटा

उपायुक्त एवं समाहर्ता सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना प्रभावित परिवार अब 22 जुलाई 2023 तक अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दावे व आक्षेप रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू तथा तहसीलदार ददाहू, संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़ और पच्छाद के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जा

रेणुका बांध प्रभावित 22 जुलाई तक कर सकते हैं दावे और आक्षेप : सुमित खिमटा

 


यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 13-07-2023

 

उपायुक्त एवं समाहर्ता सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना प्रभावित परिवार अब 22 जुलाई 2023 तक अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दावे व आक्षेप रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू तथा तहसीलदार ददाहू, संगड़ाह, नौहराधार, राजगढ़ और पच्छाद के कार्यालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
 
 
उपायुक्त ने बताया कि दावे और आक्षेप की तिथि में संशोधन करने का निर्णय पिछले कई दिनों से जिला में हो रही भारी वर्षा व सड़क मार्ग अवरूद्ध होने के दृष्टिगत सम्बन्धित व्यक्तियों की मांग पर  लिया गया है ताकि छूटे हुये प्रभावित व्यक्ति भी लिखित में अपने दावे व आक्षेप प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने बताया कि रेणुका जी बांध परियोजना में 20 पंचायतों के कुल 1408 परिवार मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार हैं जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया है। 
 
 
रेणुका बांध प्रभावित परिवारों की विस्तृत सूचियां उपायुक्त सिरमौर की अधिकारिक वैबसाईट .पर उपलब्ध है जहां पर इसका अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा आमजन की जानकारी हेतु सम्बन्धित पटवार वृतों, पंचायत कार्यालयों में भी यह सूची 16 मई से 22 जुलाई 2023 तक अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति जिनकी भूमि या घर इस परियोजना हेतु अधिग्रहित हुए हैं और उनका नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है या गलत रूप से सम्मिलित है। 
 
 
उन्हें सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस संबंध में यदि किसी का कोई दावा या आक्षेप हो तो वह लिखित रूप में रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू व सम्बन्धित तहसीलदार कार्यालयों में 22 जुलाई 2023 तक व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त दावे व आक्षेप मान्य नहीं होंगे।