हिम केयर योजना के अंतर्गत सिरमौर के 33 हजार 322 परिवार शामिल 

हिम केयर योजना के अंतर्गत सिरमौर के 33 हजार 322 परिवार शामिल 

यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब   04-04-2021

हिम केयर योजना के अर्न्तगत जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से 10030 परिवार को शामिल किए गया है। जबकि नाहन विकास खण्ड के 7063 परिवार, संगडाह विकास खण्ड में 4674 परिवार राजगढ़ में 4364 परिवार शिलाई में 4038 पच्छाद उपमण्डल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। 

बता दे कि हिमाचल सरकार कि हिम केयर योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है,जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं है। 

वहीं हिमकेयर योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। 

अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है। 

हिमकेयर योजना के अतंर्गत लाभार्थियों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम इस प्रकार हैबीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण जो पिछले वित वर्ष व वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी। उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

इसके अलावा 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकल नारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो हिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदिके पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रूपये प्रीमियम देना होगा।

हिमकेयर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज बीपीएल परिवार के लिए पिछले एक महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बीपीएल प्रमाणपत्र की प्रति,पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर परिवार के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा पिछले एक महीने के भीतर सत्यापित पंजीकरण प्रमाण पत्र, मनरेगा कार्यकर्ता जिसका ऑनलाईन एमआईएस रिपोर्ट पिछले व चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिनों तक काम किया दर्शाता हो। 

जिसका संबंधित पंचायत सचिवव बीडीओ द्वारा सत्यापन किया गया हो,एकल नारी - जो 40 वर्ष से अधिक विधवा, तलाकशुदा, कानूनी रूप से पति से अलग रहने वाली नारी व अविवाहित, संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) द्वारा जारी किए गए एकल नारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विकलांग - ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा विकलांगता प्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की विकंलागता दर्शाता हो।

वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वैध आयु दर्शाने वाल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता - संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी से प्रमाण पत्र।

आशा कार्यकर्ता - संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सेप्रमाण पत्र,मिड-डे मील वर्कर्स - संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षाअधिकारी से सर्टिफिकेट।

संविदा कर्मचारी (कोन्ट्रक्चूयल) - संबंधित विभाग से प्रमाणनदैनिक मजदूरी कार्यकर्ता - संबंधित विभाग से प्रमाणनपार्ट टाइम वर्कर्स - संबंधित विभाग से प्रमाणन आउटसोर्स कर्मचारी- संबंधित विभाग से प्रमाणन आदि की आवश्यकता होगी ।