उप निर्वाचन से सम्बन्धित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला के 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों को

उप निर्वाचन से सम्बन्धित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  16-10-2021
 
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला के 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्वाचन से संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई के संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए का पालन करें।
 
कृतिका कुलहरी ने कहा कि चुनाव से संबंधित पंपलेट , पोस्टर इत्यादि की छपाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127 ए द्वारा संचालित है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार सभी प्रकार के पोस्टरों तथा पम्पलेट पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मुद्रक प्रकाशक की पहचान के विषय में प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा उपलब्ध होने पर ही चुनावी पम्पलेट या पोस्टर छापेगा। इस घोषणा को ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए जिन्हें मुद्रक स्वयं जानता हो।
 
इस संबंध में घोषणा की प्रतिलिपि भी मुद्रक को उपलब्ध करवानी होगी। कृतिका कुलहरी ने कहा कि पम्पलेट एवं पोस्टर की छपाई के उपरांत प्रकाशक की घोषणा एवं विषय वस्तु के संबंध में जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवानी जरूरी है।
 
उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में की गई छपाई के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य सभी मामलों में इस संबंध में जानकारी उस जिला के जिला दण्डाधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी जहां इन्हें छापा गया है।
 
उन्होंने कहा कि होर्डिंग, फ्लैक्स इत्यादि पर निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के तहत पोस्टर की परिभाषा की परिधि में आते हैं।
 
इन पर भी मुद्रक का नाम एवं पता होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 127ए की उपधारा (2) के निर्देशानुसार निजी सम्पत्ति पर होर्डिंग, फ्लैक्स इत्यादि लगाने के लिए सम्पत्ति स्वामी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री लगाने के सम्बन्ध में उम्मीदवार अथवा दल को निर्वाचन अधिकारी को सूचना देनी होगी।
 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनावी पैम्पलेट अथवा पोस्टर में धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर किसी भी तरह की अपील करना अपराध है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चुनावी सामग्री में कोई भी उम्मीदवार अपने विरूद्ध चुनाव लड़ रहे अन्य उम्मीदवारों का चरित्र हनन नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127ए उल्लंघन के सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।