कोरोना से सुरक्षा के लिए लागू रहेंगी बंदिशें , करना होगा पालन 

उपायुक्त मंडी अरिंदम चैधरी ने जिलावासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

कोरोना से सुरक्षा के लिए लागू रहेंगी बंदिशें , करना होगा पालन 
यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी  11-01-2022
 
उपायुक्त मंडी अरिंदम चैधरी ने जिलावासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें और कोविड अनुरूप व्यवहार जारी रखें। घरों से अनावश्यक न निकलें व भीड़-भाड़ से बचें।
 
 उन्होंने बताया कि जिले में व्यापार मंडलों से लोगों की सहुलियत के लिए घरेलू सामान की ‘होम डिलीवरी’ सुविधा शुरु करने का आग्रह किया गया है, ताकि बाजारों में भीड़ न हो और लोग सुरक्षित रहें। 
 
उपायुक्त ने कहा कि जिले में हर स्तर पर कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों के लिए भी कोरोना सैंपलिंग-टेस्टिंग की सुविधा में वृद्धि की जा रही है। जल्द ही सेरी मंच पर भी टेस्टिंग सुविधा आरंभ की जाएगी। 
 
अरिंदम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश अनुरूप लोगों की कोरोना से सुरक्षा के लिए मंडी जिले में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। यदि आवश्यकता हुई तो जनहित में कोरोना प्रतिबंधों को लेकर और सख्ती की जा सकती है। उन्होंने सभी जिला वासियों से सरकार, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है।
 
 उपायुक्त ने कहा कि जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 24 जनवरी, प्रातः 6 बजे तक लागू रहेंगे । 
 
आदेश के मुताबिक जिले में सरकारी विभागों/पीएसयू/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय बाकी कार्य दिवसों पर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे।
 
संबंधित विभागाध्यक्ष कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर संबंधी आदेश जारी करेंगे। हालांकि ये बंदिशें स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित सेवाओं/ गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगी।