कर्मचारियों-पेंशनरों की दिवाली , सरकार ने जारी किया एरियर , एक मुश्त मिलेगी 50 से 60 हजार की राशि

हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों का एरियर के लिए इंतजार खत्म हो गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त में 50,000 रुपए नकद मिलेंगे

कर्मचारियों-पेंशनरों की दिवाली , सरकार ने जारी किया एरियर , एक मुश्त मिलेगी 50 से 60 हजार की राशि

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  17-09-2022
 
हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों का एरियर के लिए इंतजार खत्म हो गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त में 50,000 रुपए नकद मिलेंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एकमुश्त 60 हजार रुपए एरियर का भुगतान होगा। कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर को लेकर वित्त विभाग ने शनिवार को दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 
 
 
पैंशनर व पारिवारिक पैंशनर को 20 फीसदी तक ग्रेच्युटी के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह राशि भी 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी। बकाया राशि का भुगतान दूसरी किश्त में किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने 15 फीसदी इन्क्रीमेंट के ऑप्शन को एडॉप्ट कर रखा है, उन्हें एरियर नहीं मिलेगा बल्कि उनका वेतन 15 फीसदी की वेतनवृद्धि के साथ बढ़ गया है। गौर हो कि सरकार ने नए वेतनमान को लागू करते वक्त कर्मचारियों से वेतनवृद्धि को लेकर तीन मांगे थे। 
 
 
15 फीसदी बढ़ोतरी के अलावा दो अन्य विकल्प 2.25 और 2.59 गुणांक से जुड़े हैं। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों को पहले जारी की गई अंतरिम राहत की राशि को एरियर के साथ समायोजित किया गया है। ओपीएस के दायरे में शामिल कर्मचारियों को एरियर का भुगतान आयकर तथा एनपीएस कर्मचारियों को यदि आवश्यक हुआ तो टीडीएस काटकर भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर को सितंबर माह की तनख्वाह और पेंशन के अक्टूबर में होने वाले भुगतान के साथ एरियर दिया जाएगा। 
 
 
राज्य में पंजाब के पे-कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से देय था। इसके लाभ तो इसी साल के शुरुआत में दे दिए गए है, लेकिन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया था। यही वजह है कि राज्य के लगभग अढ़ाई लाख कर्मचारी और 1.91 लाख पेंशनर लगभग छह साल से एरियर की आस लगाए बैठे थे। कई कर्मचारियों को एरियर का अभी चौथा हिस्सा भी नहीं मिल पाया है। लिहाजा ऐसे कर्मचारियों को पूरे एरियर के लिए और इंतजार करना होगा। 
 
 
अधिसूचना के अनुसार सरकारी उपक्रम बोर्ड व निगम अपने कर्मचारियों को एरियर के भुगतान का फैसला अपने स्तर पर लेंगे। यह आदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान लेने वालों पर भी लागू होंगे। यानी बोर्ड व निगमों में सेवारत कर्मचारियों को एरियर के लिए अभी इंतजार करना होगा।