चंबा में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते नए दिशा निर्देश जारी
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 09-05-2021
उपायुक्त डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 10 मई से नई बंदिशे लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी। अब 10 मई सोमवार प्रातः से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं,परिवहन निगम की बसें ,कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
वहीं प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड -19 के निदान , टीकाकरण, या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी।
केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा।
सब्जी, फल, दूध ,अंडा ,मास ,राशन ,फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेगी। जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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