सिरमौर में आज रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू 

सिरमौर में आज रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू 

रात 10 से प्रातः 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रहेगी रोक

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   27-04-2021

जिला सिरमौर में आज रात से 10 मई 2021 तक नाईट कर्फ्यू लगेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल सरकार के निर्णय के बाद जारी किए। आदेशानुसार नाईट कर्फ्यू के दौरान 10 मई तक रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी।

जिला से बाहर अन्य राज्य में जाने व अन्य सभी राज्यों से जिला में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास पॉर्टल https://www.covid19epass.hpgov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, उतर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब से सिरमौर मंे प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। 

उन्होंने बताया कि इन सभी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण फैलने की दर तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते इन राज्यों से आने वाले लोगों को उच्च जोखिम वाले सम्पर्क के रूप में माना जाएगा और उसे राज्य में प्रवेश करने के बाद 14 दिनों के लिए घर या संस्थागत क्वारन्टाइन होना होगा।

उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने जिला में प्रवेश से 72 घण्टे पहले आरटीपीसीआर कोविड टैस्ट करवाए है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव हो तो उन्हें  क्वारन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने कोविड टीकाकरण के दोनो टीके लगवाए हों, उसे भी क्वारन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी। 

इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए उच्च संक्रमण दर वाले राज्यों में जिले से कोई व्यक्ति जा कर 72 घण्टों के अन्दर वापिस आता है तो उसे भी क्वारन्टाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी। 

उस व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अपनी यात्रा को पंजीकृत करना होगा और वह व्यक्ति वापिस आकर विवाह व किसी अन्य प्रकार के समारोह में भाग नही ले सकेगा।

उन्होंने बताया कि अगर परिवार के व्यवसक सदस्यों के पास कोविड नेगिटिव रिपोर्ट होगी, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोविड-19 टैस्ट की आवश्यकता नहीं होगी ।

जिला में कार्यरत सभी उद्योगों को सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त, किसी भी यूनिट में  कोविड पॉजीटीव मामले पाए जाने पर उद्योग संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सूचना सांझा करेगा और सभी प्राथमिक सम्पर्कों के लिए टैस्ट, ट्रेक व उपचार टीटीटी की रणनीति का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, उद्योग पूरे परिसर सहित गाडियों की सेनिटाइजेशन करवाएंगे और सभी कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।
 
उन्होनें बताया कि जिला के सभी विकास खण्डों मंे लोगों को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियाना चलाया जाएगा। उन्हांेने कहा कि जो भी कोरोना पॉजीटीव व्यक्ति बाजार मे घूमता पाया गया तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।