यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-05-2023
हिमाचल प्रदेश में अब 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर तबादला हुआ तो संबंधित कर्मचारी को पांच दिन में ही ज्वाइनिंग देनी होगी। राज्य सरकार ने ज्वाइनिंग और एडजस्टमेंट के लिए अतिरिक्त समय लेने वाले कर्मचारियों पर सख्ती कर ली है। पहले आठ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ज्वाइनिंग के लिए दस दिन मिलते थे, मगर अब इस नियम को ही बदल दिया गया है। बुधवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (ज्वाइनिंग अवधि) हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम 2023 बनाए जाते हैं। यह अधिसूचना प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने जारी की है।
इसके लिए वर्ष 1979 में बने नियमों के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है। ये नियम राजपत्र में छपने के बाद से लागू किए जाते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा ज्वाइनिंग अवधि नियम के उप नियम चार में नई व्यवस्था को जोड़ा जाता है। इसके मुताबिक अगर एक से दूसरे स्थान के लिए तबादला होता है और अगर आवास को बदला जाता है तो कर्मचारियों को पहले मुख्यालय से दूसरे के बीच ज्वाइनिंग अवधि के दौरान सीधे रूट या सामान्य मोड से ज्वाइन करना होगा। अगर बीच में अवकाश हो तो उन्हीं के हिसाब समय बढ़ाया जाएगा। अगर जॉइनिंग वाले स्टेशन की दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा होगी तो पांच दिन में ही ज्वाइन करना होगा।
30 किलोमीटर से कम दूरी होगी तो एक दिन में ही ज्वाइन करना होगा। यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आईएएस, एचएएस और सचिवालय सेवाएं अधिकारियों की ओर से तबादले के बाद राजनीतिक प्रभाव से अपनी एडजस्टमेंट करवाने के लिए भी सख्त आदेश जारी किए हैं। अब ज्वाइनिंग के लिए लंबा वक्त लेने वाले कर्मचारियों पर भी सख्ती की गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 6 जून को हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े फैसले होंगे। सीएम के कांगड़ा प्रवास से लौटने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी।