यंगवार्ता न्यूज़ - देहरादून 10-04-2021
राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में सुबह छह बजे तक शहर में आवाजाही नहीं की जा सकेगी। आवश्यक सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेंगी।
यह व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन में लागू रहेगी। नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ ही फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन आगमन कर सकेंगे। मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति आगमन कर सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाना होगा। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे।
यह बात शनिवार को देहरादून के एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे।
नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी। कैबिनेट के नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने के बाद दूनवासी छूट और पाबंदी से जुड़े सवालों को लेकर परेशान थे। खास तौर से आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और देर रात सफर करने वाले यात्री वाहनों को लेकर पशोपेश में थे। इसके अलावा अभी देर रात तक खुलने वाले होटल-रेस्त्रां, शराब की दुकानों, शादियों व अन्य आयोजनों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर लौटने वालों को राहत देने की क्या व्यवस्था होगी, यह भी तय नहीं था। देर रात बाहर से आने वालों को लेकर क्या आदेश जारी किया जाएगा। इसको लेकर भी लोगों में संदेह था।
शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला होने के बाद कई जगह पुलिस ने रात को ही सख्ती शुरू कर दी। कई जगह पुलिस ने 10 बजे से पहले ही रेस्त्रां और खाने-पीने के ठेलों को बंद करना शुरू कर दिया। कई जगह दुकानों को बंद करने को भी कहा गया। हालांकि शहर में ज्यादातर दुकानें सामान्य तौर पर रात 10 बजे से पहले ही बंद हो जाती हैं। केवल कुछ दुकानें ही देर रात तक खुलती हैं।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल ने देहरादून शहर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने देहरादून में कालसी और चकराता को छोड़कर, पूरे हरिद्वार जिले, नैनीताल नगर पालिका और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है।