ओमीक्रोन : संवेदनशील देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य : उपायुक्त 

ओमीक्रोन : संवेदनशील देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य : उपायुक्त 
सात दिन के होम क्वारंटाइन के बाद किया जाएगा आरटी-पीसीआर टेस्ट

यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर  07-12-2021
 
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर जिलाधीश देब श्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
 
 जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा विदेशों से आने वाले सभी लोगों की विशेष निगरानी पर बल दिया है।
 
इसी के तहत जिला हमीरपुर में भी विशेष एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाएगी। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
 
विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत या नगर निकायों के पदाधिकारियों अथवा सचिवों एवं कार्यकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा। ये पदाधिकारी और अधिकारी तुरंत संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को विदेशों से आने वाले लोगों की सूचना देंगे।
 
जिलाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी होम क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की निगरानी आशा वर्कर्स के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।
 
सात दिन के होम क्वारंटाइन के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी इन लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट सुनिश्चित करेंगे। इनमें से कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार शुरू करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संक्रमित लोगों के सैंपल जेनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे।
 
इनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की पहचान 12 घंटे के भीतर करनी होगी और उन्हें भी तुरंत होम क्वारंटाइन करके उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे। 
 
जिलाधीश ने पुलिस, सभी एसडीएम, सीएमओ, बीडीओ, बीएमओ, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
 
उन्होंने सभी जिला वासियों से भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।