कल से मत्स्य पालन में मछुआरों को मिलेंगी छूट : उपायुक्त
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 19-04-2020
मत्स्य पालन से संबंधित लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन में लगे लोगों तथा कामगारों के लिए जलाशयों और नदियों में मछली पकड़ने की गतिविधियों का संचालन करने के लिए 20 अप्रैल से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि जिला के मत्स्य पालन से संबंधित लोगों को इन गतिविधियों के संचालन में नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
मछली पकड़ने की गतिविधियों के दौरान उनहे सोशल डिस्टेंसिंग और उचित स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 से संबंधित किसी भी लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, गला खराब, सांस लेने में तकलीफ के होने पर, उन्हें निकटतम मत्स्य विभाग, पुलिस स्टेशन या स्वास्थ्य केंद्रों को रिपोर्ट करना होगा।
कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मछुआरे सभी सुरक्षात्मक उपाय जैसे की सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करेंगे। मछली पकड़ने की गतिविधियों के दौरान मछुआरों को सभी सावधानियां सुनिश्चित करनी होंगी।
उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने और मछली के परिवहन तथा बर्फ के परिवहन का कार्य मछुआरों द्वारा जिला प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके केवल दो व्यक्तियों के साथ हि किया जाएगा।
डॉ परुथी ने बताया कि सभी उप निदेशक और सहायक मत्स्य निदेशक को विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिशा निर्देश के उल्लंघन की सूचना अधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय और जिला प्रशासन को दी जाएगी ताकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।