चैत्र नवरात्र के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध : डीएम

चैत्र नवरात्र के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध : डीएम
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  12-04-2021
 
चैत्र नवरात्र के दौरान 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक त्रिलोकपुर क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका के दृष्टिगत हिमाचल सरकार द्वारा मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्वालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने की सम्भावना है जिसके दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी डॉ. आर. के. परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र और मंदिर क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।आदेशो के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा इस अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
 
उन्होंनेे बताया कि मेले के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्र के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गाड़ियों की पार्किंग के लिए त्रिलोकपुर मन्दिर परिसर के समीप हिमुडा की भूमि को इस अवधि के दौरान पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।