चार लोगों को महंगा पड़ा क्रशर के खिलफ झूठा केस , हाई कोर्ट ने ठोंका 50-50 हजार जुर्माना
यंगवार्ता न्यूज़ - काँगड़ा 28-03-2021
काँगड़ा जिला के इंदौरा के मंड मजवां में लगे एक स्टोन क्रशर के विरोध में चार लोगों द्वारा हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था। शनिवार को इसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज तरलोक सिंह चौहान व चंद्रभूषण बरोवाला ने शिकायतकर्ता चार लोगों तिलक राज, कुलदीप, सुरजीत सिंह व बहादुर सिंह निवासी मंड मजवां को झूठा केस दायर करने पर 50-50 हजार जुर्माना लगाया है।
हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जुर्माने की राशि में से 25000 हाई कोर्ट एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन में जमा करवाने व 25,000 रुपए जय मां चिंतपूर्णी स्टोन क्रशर को देने के आदेश जारी किए हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी।
कमेटी ने शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में मौके पर निरीक्षण किया और पाया कि यह स्टोन क्रशर आज तक चला ही नहीं है और इस क्रशर द्वारा आज तक कोई भी माइनिंग नहीं की गई है।