नकली सामान बेचने पर उद्योग इकाई के मालिक पर एफआईआर दर्ज
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 07-04-2021
परवाणू पुलिस थाना में नकली मार्का लगाकर अवैध रूप से घरेलू उपकरण (गैस चूल्हे)बनाने व बिक्री करने से कंपनी व सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने व कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन करने बारे स्थानीय उद्योग इकाई के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
उक्त मामले की शिकायत मंगलवार सांय हरविंद्र सिंह सिधू निवासी जोड़ा शतरा जिला गुरदासपुर पंजाब हाल पता स्पीड सर्च सेक्योरिटी नेटवर्क (प्राइवेट लिमिटेड) एससीओ 110-111 चौथी मंजिल, सैक्टर 34-ए चंडीगढ़ के शिकायत पत्र पर मामला दर्ज हुआ है।
उक्त शिकायतकर्ता हैवेल्स, प्रेस्टिज, सूर्या कंपनी से अधिकृत है, उन्हें गुप्त सुत्रों से पता चला कि परवाणू में मैसर्स सूर्या लुसेंट खसरा नंबर 3 नजदीक एचआरटीसी काली मंदिर सैक्टर 1 परवाणू का मालिक अरूण शर्मा, इनकी अधिकृत कंपनियों हैवेल्स, सूर्या, प्रेस्टिज के नाम से एवं मिलते जुलते नाम से नकली मार्का लगाकर (गैस चूल्हे) अपनी फैक्टरी में तैयार करके सप्लाई का कार्य करता है, जिससे कंपनी को व सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंच रहा था तथा आम जनता के साथ भी धोखा धड़ी हो रही थी।
शिकायतकर्ता हरविंद्र सिंह, रमेश दत्त व अमित के शिकायत पत्र पर मौका पर मेसर्स सूर्या लुसेंट होम एप्लाइनस खसरा नंबर 3, नजदीक एचआरटीसी काली मंदिर, सेक्टर एक परवाणू छापा डाला जहां पर फैक्टरी मालिक अरुण शर्मा अपनी कंपनी में मौजूद मिला, जिसकी मौजूदगी में कंपनी के अंदर जांच करने पर हैवेल्स के स्टील गैस स्टोव चुल्हे 70 तथा गलास स्टोव 40, न्यू प्रेस्टिज स्टील स्टोव डबल वर्नर कुल 60 तथा गलास स्टोव डबल वर्नर 40 तथा सुपर प्रेस्टिज ट्रिपल वर्नर गलास के कुल 20 तथा स्टीकर व लोगों न्यू प्रेस्टिज हैवेल्स सूर्या लुसेंट बरामद हुए उपरोक्त बरामद चूल्हों पर नकली मार्का लगाकर असल के रूप में बनाकर बिक्री करने में सलिप्त रही हैं।
मौका पर हैवेल्स कंपनी व प्रेस्टिज कंपनी के अधिकृत अधिकारी भी छापेमारी में शामिल रहे ने जांच करने पर उक्त बरामद गैस चूल्हों पर लगे लोगों को नकली तथा इनकी कंपनी की कापी करना बताया। मौके पर मौजूद फैक्टरी मालिक अरूण शर्मा पूछताछ में उपरोक्त बरामद गैस चूल्हों व स्टीकर लोगों के बारे में कोई कागजात व मालिकाना प्रमाणपत्र पेश करने में असफल रहा।
उक्त कंपनी के मालिक अरूण शर्मा द्वारा उपरोक्त बरामद गैस स्टोव चुल्हों पर नकली लोगों मार्का लगाकर असल के रूप में बिक्री करना वास्तविक कंपनी तथा आम जनता से छल करके बेचना अपराध पाया और इस संबंध में परवाणू पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 63, 65 कॉपी राइट एक्ट 1957 व 420 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी परवाणू दयाराम ठाकुर ने की।