नगर परिषद के कई वार्ड सहित ग्राम पंचायत नाहन कन्टेनमेंट जोन घोषित : डीएम

नगर परिषद के कई वार्ड सहित ग्राम पंचायत नाहन कन्टेनमेंट जोन घोषित : डीएम

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 17-09-2020

नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 2,3,10 11 व 12 में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 2 रानी का बाग में पवन सुपुत्र सूरत राम के घर की दूसरी मंजील व विकास मोर्टस के समीप शालू पत्नी अरविन्द जैन का घर व नगर परिषद कार्यालय के समीप सुधीर कमल सुपुत्र जय इन्द्र सिंह का घर तथा रानी का बाग के समीप विनय गुप्ता सुपुत्र इन्द्र पाल का घर, वार्ड नम्बर 3 एवीएन स्कूल के समीप पुरूष पाल जगवीर सिंह व बलवीर ंिसंह सुपुत्र खुशी राम का घर व एक्सेस बैंक के समीप पारस नाथ काम्पलेक्स के तृतीय मंजिल में सतीश का घर, वार्ड नम्बर 10 में नरेन्द्र व रविन्द्र सुपुत्र माधव सिंह का घर, वार्ड नम्बर 11 कच्चा टैंक के समीप मेहबूब अली सुपुत्र महियूदिन का घर, वार्ड नम्बर 12 नौनी का बाग हरीश सैनी सुपुत्र राम सिंह का घर तथा ग्राम पंचायत नाहन गणेश का बाग में स्थित श्यामा देवी पत्नी राजकुमार का घर व ग्राम पंचायत नाहन के खजरूना में कृष्ण बहादुर सुपुत्र दल बहादुर के घर को कन्टेंमंेट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 2, 3, 10, 11, 12 व ग्राम पंचायत नाहन की ग्राम गणेश का बाग व खजुरना के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।

कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी।

आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।