निजी भूमि पर भी जल के सभी प्राकृतिक स्रोतों पर सरकार का अधिकार : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर सिर्फ और सिर्फ  सरकार का अधिकार है, भले ही वह स्रोत किसी की निजी भूमि पर हो

निजी भूमि पर भी जल के सभी प्राकृतिक स्रोतों पर सरकार का अधिकार : हाईकोर्ट

 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  02-06-2022

 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर सिर्फ और सिर्फ  सरकार का अधिकार है, भले ही वह स्रोत किसी की निजी भूमि पर हो। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह उन सभी पानी के प्राकृतिक स्रोतों को चिन्हित करें जिनका स्थानीय लोगों की ओर से अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 

 

अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह बताएं कि इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। अदालत के ध्यान में लाया गया कि पूरे शिमला शहर में बदबू फैली रहती है, जिसका मुख्य कारण गंदे शौचालय हैं। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए कि इसे दुरुस्त करने के बारे में जरूरी कदम उठाए जाएं। 

 

अदालत को बताया गया कि कुछ लोग अपने कुत्तों को मॉल रोड, रिज मैदान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शौच करवाते हैं। यह नगर निगम अधिनियम के नियमों के विपरीत हैं। अदालत ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह एक कमेटी का गठन करे, जो  सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक यह सुनिश्चित करेगी कि लोग अपने कुत्तों से सार्वजनिक स्थानों पर शौच न करवाएं।

 

 अदालत ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि सर्दियों में बिजली की वोल्टेज में उतार-चढ़ाव नहीं आने दिया जाएगा। ताकि पानी की पंपिंग करने में असुविधा न हो। 

 

निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से करने के लिए वैकल्पिक पंपों की व्यवस्था कर दी गई है। अदालत ने नगर निगम शिमला और बिजली बोर्ड से 22 जून तक अनु पालना रिपोर्ट तलब की है।