नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को कारावास के साथ जुर्माने की सजा
न्यायाधीश जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा
यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 19-07-2022
न्यायाधीश जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। माननीय अदालत ने दोषी पिता को बीस वर्ष कैद की सजा के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले को दबाने के आरोप में पीडि़ता की दादी व बुआ को भी 6-6 माह की कैद सुनाई है।
जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीडि़ता की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 4 अप्रैल 2020 को उसकी बेटी पीडि़ता ने उसको बताया कि लगभग एक माह पहले पीडि़ता के पिता ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया और पीडि़ता को धमकाया कि अगर वह यह बात किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।
पीडि़ता ने इस हादसे के बारे में अपनी दादी और बुआ को बताया तो उन्होंने भी पीडि़ता को चुप रहने को कहा था। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर थाना औट में मामला दर्ज हुआ था और मामले की छानबीन उप निरीक्षक ज्वाला सिंह ने की।
छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना औट जिला मंडी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे।