नियमानुसार लागू किया जाये हिमाचल लैंड रिफार्म एक्ट , विधायक से मिले गैर कृषक एकता के सदस्य
स्थानीय विधायक सोमवार को धौला कुआं में आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुँचे। इस दौरान गैर कृषक एकता मंच को जिला सिरमौर इकाई के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल
यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब 14-03-2023
स्थानीय विधायक सोमवार को धौला कुआं में आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुँचे। इस दौरान गैर कृषक एकता मंच को जिला सिरमौर इकाई के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा।
गैर कृषक एकता मंच को जिला सिरमौर इकाई के प्रधान, शमशेर सिंह सैनी व सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की कि हि प्र लैंड रिफार्म एक्ट 1972 की धारा 118 के लागू होने व नियमानुसार पूर्व प्रदेश के बाशिंदों व गैर कृषक हिमाचली के तौर पर वर्गीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि गैर कृषक एकता मंच सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं है।
हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो गैर कृषक हिमाचली हिप्र टेंडेंसी व लैंड रिफार्म एक्ट 1972 की धारा 118 के लागू होने से पहले से हिमाचल में रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। उन्हें उपरोक्त एक्ट व धारा के दायरे से बाहर रखा जाए। विधायक अजय सोलंकी ने मंच के पदाधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो सरकार के समक्ष उनकी मांगों को रखेंगे।
इस मामले में जो भी मदद हो सकती है वो जरूर करेंगे। इस दौरान गैर कृषक मंच के प्रधान शमशेर सिंह सैनी के साथ मंच के सदस्य विनोद कुमार , विकास वर्मा , सुखदेव सिंह , शेर सिंह व पप्पू इत्यादि शामिल रहे।