नाहन के वार्ड नम्बर 3,8,9,10 व 11 सहित सतीवाला,बनकला, देवका पूडला के कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 22-09-2020
नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 3,8,9, 10 व 11 सहित ग्राम पंचायत सतीवाला,बनकला, बर्मा पापरी, देवका पूडला में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परूथी ने आदेश जारी करते हुए नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 3 मॉल रोड नाहन पर गुलशन अली, नासिर अली, ईरसाद सुपुत्र बशीर अहमद के घर, वार्ड नम्बर 8 बड़ चौक में योगेश जैन सुपुत्र पूर्ण चंद का घर दुकानों को छोड़कर, वार्ड नम्बर 10 कच्चा टैंक में प्रीतम कौर पत्नी राम लाल मकान संख्या 153/10, वार्ड नम्बर 11 माया राम स्वीट शॉप के पीछे नरेश कुमार सुपुत्र माया राम का घर को कन्टेंमंेट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 3,8,9, 10 व 11 शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सती वाला बोहलियों में रमेश कुमार सुपुत्र दर्शन लाल का घर, ग्राम पंचायत बनकला विनोद कुमार सुपुत्र कश्मीर चंद का घर, ग्राम पंचायत देवका पुडला की ग्राम जामली में विशाल मोहिल सुपुत्र नरेश मोहिल के घर को कन्टेंमंेेट जोन घोषित सील कर दिया गया है।
क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।