प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाएं कामगार : कृतिका कुलहरी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाएं कामगार : कृतिका कुलहरी

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  05-03-2022
 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी के अध्यक्षता में आयोजित की गई। कृतिका कुलहरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को वृद्धावस्था में वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारांे की जागरूकता के लिए 07 से 13 मार्च, 2022 तक पेंशन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है।
 
इस पेंशन सप्ताह के दौरान असंगठित क्षेत्र व अन्य पात्र कामगारों को योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी असंगठित श्रमिक जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपए तक है योजना के लिए पात्र है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रतिमाह 03 हजार रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत आधा प्रीमियम सरकार भरेगी तथा आधा आवेदक को भरना होगा। कृतिका कुलहरी ने निर्देश दिए कि 7 से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले जागरूकता शिविर में प्रचार माध्यम से सभी असंगठित कामगारों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए।
 
उन्होंने कहा कि कामगारों को इस योजना के सम्बन्ध में सरल शब्दों में समझाया जाए और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाए। बैठक में जिला श्रम अधिकारी पृथ्वी सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का लोकमित्र केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जनधन खाता एवं मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्तकला, हथकरघा, चर्म, आॅडियो एवं वीडियो कार्य, मिड डे मील कार्यकर्ता, स्वरोजगार एवं मनरेगा व अन्य व्यवसाय में सम्मिलित व्यक्ति पात्र हैं।
 
योजना के अन्तर्गत ईएसआई, ईपीएफ एवं आयकर दाता व पेंशन धारी पात्र नहीं हैं। योजना के तहत न्यूनतम मासिक अंशदान 55 रुपए तथा अधिकतम मासिक अंशदान 200 रुपए निर्धारित किया गया है। मासिक अंशदान का बराबर भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कस्टमर केयर नम्बर 1800 2676 888 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
 
यह नम्बर 24x7 कार्यरत है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजन उप्पल, उप निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. जगदीश नेगी, जिला कल्याण अधिकारी जी.एल. शर्मा, जिला कृषि अधिकारी डॉ. देशराज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।