पांवटा के वार्ड नम्बर 10 व आंज, नघेता व भांटावाली के क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन किया घोषित    

 पांवटा के वार्ड नम्बर 10 व आंज, नघेता व भांटावाली के क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन किया घोषित    

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   27-0-8-2020

नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 10 के अतिरिक्त तारू डांडा आंज, नघेता व भांटावाली ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटिव मामले आने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 10 के देवी नगर में स्थित शिवानंद शर्मा के घर कोे कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है तथा वार्ड नम्बर 10 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत तारूडांडा आंज के वार्ड नम्बर- 1 में स्थित भरत सिंह के घर व क्लीनिक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तथा ग्राम पंचायत तारूडांडा आंज के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को  बफर जोन घोषित किया गया है।

इसी तरह ग्राम पंचायत नघेता के वार्ड नम्बर-1 में स्थित उपेद्र सिंह के घर व क्लीनिक को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नघेता के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। 

ग्राम पंचायत भांटावाली के यमुना विहार कॉलोनी भूपपूर के वार्ड नम्बर- 1 में स्थित भावानंद शर्मा के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है तथा ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को  बफर जोन घोषित किया है।


यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें कर्मियों पर लागू नहीं होगे। 

सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन कि जाएगी।

उन्होने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।