बिना मास्क निकले तो आठ दिन की कैद के साथ 5000 जुर्माना तय

बिना मास्क निकले तो आठ दिन की कैद के साथ 5000 जुर्माना तय

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 24 April 2020

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लागू है। जिले में कर्फ्यू में मिली ढील के दौरान अब कोई भी बिना मास्क सड़क पर दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

साथ ही कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कर्फ्यू में ढील के समय कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से नहीं निकलेगा।

ऐसा करने वालों को आठ दिन तक कारावास और 500 से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने वालों से नाके पर खड़े पुलिस कर्मी पूछताछ कर पाएंगे और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है।

यही नियम सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर भी लागू होगा। जिला सोलन में चिह्नित स्थानों पर मास्क न पहनने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन 2020, केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेशों व पुलिस अधिनियम 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई है।

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने यंगवार्ता को बताया कि महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा तीन और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है।

इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को दिन तक कारावास अथवा 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।