बिना लीव अपना स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे अधिकारी-कर्मचारी

बिना लीव अपना स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे अधिकारी-कर्मचारी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 07-11-2020
 
हिमाचल सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना लिखित अनुमति तैनाती वाला स्टेशन या मुख्यालय न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। सभी महकमों को भेजे गए इन आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 2 घंटे से ज्यादा की दूरी वाले स्थान पर आना-जाना नहीं कर सकेगा।
 
स्टेशन छोड़ने से पहले उच्चाधिकारियों से स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति स्टेशन छोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कार्मिक विभाग ने यह आदेश 26 जून, 2020 को प्रदीप कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के आधार पर जारी किया है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी को मुख्यालय से दूर रहकर आने-जाने के लिए अनुमति लेनी होगी।

यह अनुमति कर्मचारी के समय-समय पर आउटपुट व कार्यकुशलता की समीक्षा के आधार पर वापस भी ली जा सकेगी। जरूरी सामाजिक सेवा में तैनात सरकारी कर्मचारियों को ऐसी कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।