बलात्कार के प्रयास में आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा
जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के जरग गांव में करीब 8 वर्ष पुराने बलात्कार के प्रयास के मामले में जिला सिरमौर के नाहन स्थित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आरके चौधरी ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी ग्वारो पोस्ट ऑफिस जरग को दोषी ठहराते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को सजा के साथ-साथ 2500 जुर्माना धारा 376 व 511 आईपीसी के तहत देना
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 17-05-2023
जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के जरग गांव में करीब 8 वर्ष पुराने बलात्कार के प्रयास के मामले में जिला सिरमौर के नाहन स्थित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आरके चौधरी ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी ग्वारो पोस्ट ऑफिस जरग को दोषी ठहराते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को सजा के साथ-साथ 2500 जुर्माना धारा 376 व 511 आईपीसी के तहत देना होगा। इसके अलावा दोषी को धारा 452 के तहत भी 2500 का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।