बेसहारा लड़कियों के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 20-06-2021
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और बेसहारा कन्याओं के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला सिरमौर के बाल विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 37,07,000 रुपए का बजट प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें से अभी तक 60 लड़कियों की शादी के लिए 30,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो कुल बजट का 82 प्रतिशत है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी आर एस नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना द्वारा गरीब लड़कियों के विवाह के लिए 51000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
यह योजना उन लड़कियों को राहत पहुंचा रही है जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो अथवा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थता के कारण वह आजीविका कमाने में असमर्थ हों या परित्यक्त व तलाकशुदा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक ना हो, उनकी बेटीयों के विवाह में यह योजना बेहद मददगार साबित हो रही है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक पहल के रूप में राज्य के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जिसमें वह लड़कियां अथवा महिलाएं, जो अनाथ हैं या जिनके माता-पिता अक्षम हैं, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
आवेदक लड़की अथवा महिला हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़कियों को हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। साथ ही लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक व लड़के की आयु 21 वर्ष (जिससे वह शादी कर रही ह) से अधिक होना अनिवार्य है।
लड़की को आवेदन के समय उस व्यक्ति का नाम पता जिससे वह शादी कर रही है तथा विवाह निर्धारण साक्ष्य अर्थात आमंत्रण पत्र, पंचायत से प्रमाण पत्र आदि देना होगा।
साथ में तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, यदि पिता रोग या विकलांगता से ग्रस्त है तो सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा।
आर एस नेगी ने बताया कि जमीनी स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को संबंधित सीडीपीओ या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सभी प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होता है।
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