बाहर से आने वालों का करवाना होगा कोरोना टेस्ट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश
यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला 03-12-2020
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तरलोक सिंह चौहान और ज्योतसना तेवल दुआ की कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर व अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की जांच करवाना जरूरी करने का भी आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ चिकित्सकों को नियमित तौर पर वार्ड का दौरा करना होगा। हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पताल में कोविड मरीज के लिए स्टीमर और गरम पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा है। सामाजिक कार्यक्रम व लोगों के एकत्र होने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति सुनिश्चित की जाए।
होम आइसोलेट कोरोना संक्रमित मरीज की दिन में कम से कम दो बार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से जरूर संपर्क होना चाहिए। कोर्ट ने कार्यालय आने और जाने की टाइमिंग में आधे घंटे का फर्क रखने का आदेश दिया है, ताकि बसों व अन्य स्थानों पर भीड़ एकत्र न हो सके।