मल्टीटास्क वर्कर के लिए सादे कागज पर करना होगा आवेदन, 38 अंकों के आधार पर होगा चयन 

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की आठ हजार भर्तियां करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं

मल्टीटास्क वर्कर के लिए सादे कागज पर करना होगा आवेदन, 38 अंकों के आधार पर होगा चयन 

 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  09-04-2022

 

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की आठ हजार भर्तियां करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं। एसडीएम की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी मल्टी टास्क वर्करों का चयन करेगी। स्थानीय लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। सादे कागज पर प्रार्थना पत्र और आवश्यक प्रमाणपत्रों का आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी या जिला उपनिदेशक के पास होगा। चयनित अभ्यर्थी के अलावा हर स्कूल में मेरिट आधार पर दो अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी।

 

कुल 38 अंकों के आधार पर वर्करों का चयन होगा। दस माह तक प्रतिमाह 5625 रुपये का इन्हें मानदेय दिया जाएगा। एसएमसी के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित वर्करों को नियमित करने या नीति बनाने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी।

 

इस कमेटी का खंड विकास अधिकारी या संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर को सदस्य सचिव बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। यह तीन सदस्यीय कमेटी चयन करेगी। प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

 

घर से स्कूल की दूरी के आधार पर आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को इसके लिए ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणपत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है, वहां के स्थानीय निवासी को आठ अंक दिए जाएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे। आठवीं कक्षा पास आवेदक को आठ अंक और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे।

 

पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे।