यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर 08-12-2021
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून एवं नियम बनाए गए हैं।
विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फील्ड में आम महिलाओं को इन कानूनों एवं नियमों से अवगत करवाना चाहिए। मंगलवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हॉल में राज्य महिला आयोग की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डेजी ठाकुर ने ये निर्देश दिए।
कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के अलावा पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, जिला बाल अधिकार संरक्षण इकाई और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों को भी अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर डेजी ठाकुर ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के साथ-साथ महिला अधिकारों से संबंधित अन्य नियमों-कानूनों की जानकारी आम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए राज्य महिला आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम-2005 के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को इस अधिनियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा अपने कार्यक्षेत्र में घरेलू हिंसा का कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एचसी शर्मा ने महिला आयोग की अध्यक्ष का स्वागत किया तथा महिला अधिकार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान आयोग के एडीए अनुज वर्मा और जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। इस मौके पर टौणी देवी के सीडीपीओ कल्याण चंद ठाकुर, भोरंज के सीडीपीओ जीत राम चौधरी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलक राज आचार्य, वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।