रामपुर घाट डेंटल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

जिला सिरमौर के उप-मण्डल पावंटा साहिब की ग्राम पंचायत कुंजा मत्रालियों के रामपूर घाट स्थित डेंटल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मामले आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

रामपुर घाट डेंटल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब  07-01-2022
 
जिला सिरमौर के उप-मण्डल पावंटा साहिब की ग्राम पंचायत कुंजा मत्रालियों के रामपूर घाट स्थित डेंटल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मामले आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
 
 आदेशानुसार डेंटल कॉलेज, रामपुरघाट के पूरे बॉयज हॉस्टल भवन में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी और आपदा की स्थिति को छोड़कर उन्हें हॉस्टल भवन में ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त, बॉयज हॉस्टल भवन के अतिरिक्त, डेंटल कॉलेज के परिसर को बफर जोन घोषित किया गया है। 
 
आदेशानुसार डेंटल कॉलेज परिसर को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है तथा इस दौरान खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करवाई जाएगी। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला , सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
 
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घरद्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
 
खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।