शिक्षा विभाग में मिलेगी 7852 नौकरिया , सरकार ने खोला पिटारा

शिक्षा विभाग में मिलेगी 7852 नौकरिया , सरकार ने खोला पिटारा

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 10-07-2020

हिमाचल कैबिनेट के फैसले राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभागों में लगे अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 2400 रुपये से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने उन व्यक्तियों को 8000 रुपये प्रतिमाह मासिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिनकी 1-15 दिन की क़ैद और 1-15 दिन की क़ैद हो चुकी है। मीसा-अनुरक्षण आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और डीआईआर-रक्षा भारत नियमों के तहत 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच आपातकाल के दौरान 15 दिन या उससे अधिक क़ैद करने वालों को 12000 रुपये प्रतिमाह प्रतिमाह लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में ।

इसने सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को उलझाने के लिए नीति के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। इसमें शुरुआत में 7852 पात्र बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। इन कर्मियों को शैक्षणिक वर्ष में दस माह के लिए प्रतिदिन छह घंटे के लिए 31.25 रुपये प्रति घंटे मानदेय दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के बरचवाड़ में एक प्रशिक्षण अकादमी केंद्र स्थापित करने पर अपनी सहमति दे दी ताकि उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके जो देश की सेवा के लिए भारतीय सेना/नौसेना/वायु सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक हैं। इसमें शिमला में लोक निर्माण विभाग में नया बागवानी प्रभाग खोलने का निर्णय लिया गया। बागवानों के सभी मौजूदा सब डिवीजनों को इस डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा।

यह नया बागवानी प्रभाग जैव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण और ढलान स्थिरता गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा। कामगारों को लाभ पहुंचाने के अलावा वैश्वीकरण और कारोबार करने के तरीकों की चुनौतियों का सामना करने के लिए नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी दी।

इससे औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों और उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट कर्मकार के प्रावधानों का विस्तार किया जाएगा। इससे फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट वर्करमैन को वही वैधानिक लाभ मिलेगा जो आनुपातिक तरीके से नियमित कामगारों को दिए जा रहे थे और इस प्रकार संविदा कामगारों के शोषण में कमी आएगी क्योंकि नियोक्ता एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के रूप में बिना किसी मध्यस्थ के कामगारों को सीधे तौर पर हायर करेगा ।

इसमें ऊना जिले की तहसील हरोली के पालकवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लीज पर देने का निर्णय लिया गया।

इसने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी के अन्य प्रकाशन को अपनाने की मंजूरी दे दी। इससे पारंपरिक निर्माण प्रथाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई उभरती निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर विभाग में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाया जाएगा ।

यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए एक गाइड बुक के रूप में भी काम करेगा क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के पास महानिदेशक की अध्यक्षता में अपना डिजाइन निदेशालय है।

विभिन्न अधिनियमों के तहत अनिवार्य रूप से बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के समीचीन अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न श्रम कानूनों, नियमों, 2019 के तहत पंजीकरण बनाए रखने के लिए अनुपालन में आसानी को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना) और निवेश संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) एलएलपी के रिसोर्स व्यक्तियों को हायर करने को मंजूरी दे दी ।