जिला ऊना में अपना घर व अन्य संपत्ति किराए पर देने से पहले मालिक को किराएदार का पुलिस वैरिफिकेशन तथा पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि जिला ऊना में बहुत सारे लोग बिना पुलिस वैरिफिकेशन करवाए अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला में अपराध की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जमींदारों व भूमि मालिकों को पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपनी जमीन, मकान व संपत्ति किराए पर देने से पूर्व अपने किरायेदार का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित कर स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने सभी निवासियों से इन आदेशों की अनुपालना कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले किरायेदारों का अलग रिकॉर्ड तैयार करेंगे और एसएचओ शहरी स्थानीय निकायों, प्रधानों, आवासीय कल्याण संघ तथा जन प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें कर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।