सिरमौर में "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान" का उपायुक्त सिरमौर ने किया शुभारंभ
सिरमौर के मुख्यालय नाहन में कृषि विभाग कार्यालय के सभागार में आज उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 26-02-2022
सिरमौर के मुख्यालय नाहन में कृषि विभाग कार्यालय के सभागार में आज उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए फसल बीमा पॉलिसी वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त ने जिला के 15 किसानों को पॉलिसी दस्तावेज वितरित किए।
राम कुमार गौतम ने बताया कि मेरी पॉलसी मेरे हाथ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का एक माध्यम है।इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी इसके लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित मान के आधार पर या गत वर्ष की फसल औसत उपज एवं फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय किया जाता है।
उपायुक्त ने बताया कि खरीफ मौसम के फसलों के लिए बीमा लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई जबकि रबी फसल की बीमा लेने की अंतिम तिथि 14 व 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिला के मटर उत्पादक 14 मई व आलू उत्पादक 31 मई, फूल व पत्ता गोभी 15 जून व अदरक उत्पादक 30 जून, टमाटर उत्पादक 31 जुलाई व मक्की व धान के लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
इसी तरह रबी की फसलो जिसमें लहसुन के लिए 14 दिसंबर, गंेहू व जौ 15 दिसम्बर, आलू 31 दिसम्बर व टमाटर 28 फरवरी तक बीमा के लिए आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अब तक 2189 किसान बीमा करवा चुके है।
रबी और खरीफ की फसलों के बीमा के लिए गैर ऋणी किसानों को आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, खसरा खतौनी आदि की प्रतिलिपि, पूर्णतया भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, किराएदार किसानों के लिए लागू अनुबंध समझौता के शपथ पत्र की प्रति व कृषक द्वारा स्व घोषित बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
इस अवसर पर उप-निदेशक कृषि विभाग राजेंद्र ठाकुर उप निदेशक आत्मा परियोजना एनडी शर्मा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिघि ओम प्रकाश व अजय, एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रवीण, वीरेन्द्र व प्रमोद उपस्थित रहे।