सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने एवं थूकने पर दण्डात्मक कार्रवाही

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने एवं थूकने पर दण्डात्मक कार्रवाही

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन   23-04-2020

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आदेश जारी किए हैं कि जिला सोलन में चिन्हित स्थानों पर मास्क न पहनने एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाही अमल में लाई जाएगी। 

यह आदेश हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। 

इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबन्दी लगाई गई है। जिला दण्डाधिकारी ने महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्डात्मक कार्रवाही का प्रावधान किया है। 

इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 08 दिन तक का कारावास अथवा 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।