हिमाचल प्रदेश की 4790 सहकारी सभाओं का ऑडिट करवाना अनिवार्य
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 08-08-2021
हिमाचल प्रदेश की 4790 सहकारी सभाओं के ऑडिट को अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने कोऑपरेटिव सोसायटी अमेंडमेंट रूल 2021 में प्रावधान कर दिया है।
ऑडिट के लिए स्वतंत्र पैनल बनाए जाएंगे। सहकारिता विभाग की ओर से इंपैनल किए जाने वाले ऑडिटरों से सभाएं ऑडिट करवा सकेंगी। सभाओं के पंजीकरण को भी जरूरी कर दिया गया है। नए नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
सभी हितधारकों से इसको लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। नियमों में संशोधन से सभाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर विराम लग सकेगा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस संशोधन से सभाओं के कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑडिटरों की कमी के चलते सभी सहकारी सभाओं का निर्धारित समय में ऑडिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने ऑडिट करने की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए स्वतंत्र ऑडिट की नई व्यवस्था की है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई सभाओं में अनियमितताओं की जांच चल रही है। बीते शुक्रवार को भी विधानसभा के मानसून सत्र में ऊना की दि दयोली कृषि सेवा सहकारी सभा में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा सवाल लगा था।
इसके अलावा बिलासपुर की एक सभा में हुई हेराफेरी का मामला भी सुर्खियों में रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अब नए नियम तय कर दिए हैं।